गृह मंत्रालय ने #Corona को लेकर 1 द‍िसंबर से नई गाइडलाइंस की जारी

COVID-19 उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा दें राज्य, रोकथाम के कदमों को लागू करें

Update: 2020-11-25 11:13 GMT

गृह मंत्रालय ने निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिए दिशानिर्देश जारी किए. ये दिशानिर्देश 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे. इसको लेकर गृह मंत्रलाय ने एडवाईजरी जारी की है।

गृह मंत्रालय ने #COVID19 से संबंधित निगरानी, ​​नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर SOPs जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा.

गृह मंत्रालय से जारी निर्देश के मुताबिक़ कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए. राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे. 

केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यों से कोरोनोवायरस के मामलों को रोकने के लिए उपाय करने को कहा है. खासतौर पर उन इलाकों में जहां हाल के हफ्तों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. 1 दिसंबर से प्रभावी होने वाले दिशानिर्देशों का एक सेट जारी करते हुए, गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया कि रोकथाम क्षेत्रों के सख्त प्रवर्तन, संपर्क ट्रेसिंग और "कोविड-उपयुक्त" व्यवहार को प्रोत्साहित करना होगा. 

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