Hookah Ban in Karnataka: कर्नाटक में सरकार ने हुक्का पर लगाया बैन, ना कोई बेच सकेगा ना पी सकेगा

Hookah Ban in Karnataka: कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री गुंडू राव ने पिछले साल कहा था कि हुक्के में इस्तेमाल की जाने वाली अज्ञात सामग्री संभावित रूप से लत का कारण बन सकती है, जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है.

Update: 2024-02-08 12:58 GMT

Hookah Ban in Karnataka: कर्नाटक ने तत्काल प्रभाव से 'हुक्का' की बिक्री और इसके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने गुरुवार को कहा कि सभी लोगों के हेल्थ, खासकर युवाओं को ध्यान में रखते हुए हुक्का पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू किया जा रहा है.

स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने गुरुवार को घोषणा की कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवाओं की रक्षा के उद्देश्य से, कर्नाटक सरकार ने इससे जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए हुक्का पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया है.

एक्स पर एक पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने राज्य भर में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाकर निर्णायक कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि इस चिंता के मद्देनजर, हम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) में संशोधन करके कर्नाटक में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं. हमारी सरकार हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए काम कर रही है.

स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कन्नड़ भाषा में राज्य सरकार का आधिकारिक आदेश की कॉपी भी शेयर की. इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने सितंबर 2023 में घोषणा की थी कि कर्नाटक सरकार हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने और तंबाकू सेवन की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है.

कर्नाटक सरकार हुक्का की बिक्री और इसके सेवन पर बैन लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है. इससे पहले पिछले साल यानी 2023 में हरियाणा सरकार ने राज्य भर में होटल, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. हालांकि, हरियाणा में प्रतिबंध ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हुक्के पर लागू नहीं होता है.

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