Indian Railways: ट्रेन से उतरने के बाद आपकी सीट से चादर, तौलिया पड़ोसी ले जाए, तो क्‍या आप पर हो सकती है कार्रवाई, नियम जानें

Indian Railways: अगर आप ट्रेन की एसी बोगी में सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइये। आपकी सीट से चादर, तकिया कोई और चोरी कर गया तो फिर आप पर भारी पड़ सकता है। इस बारे में रेलवे ने सख्त नियम बनाए हैं।

Update: 2024-03-04 09:57 GMT

Indian Railways: ट्रेन से सफर तो हम सबने कभी न कभी जरूर किया होगा। रेलवे अपने अलग-अलग कैटेगरी के कोच में पैसेंजर्स को अलग-अलग सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। जैसे AC कोच में पैसेंजर्स को चादर, तकिया, तौलिया जैसे सामान भी मिलते हैं, जो कि जनरल डिब्बों या स्लीपर कोच में नहीं मिलता हैं। लेकिन अक्सर पैसेंजर्स ट्रेन में मिलने वाली चीजों को उठाकर घर ले आते हैं। ये पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी है। ट्रेन में मिलने वाले ये सामान केवल आपके सफर को आरामदेह बनाने के लिए दिए जाते हैं। इन सामानों की हिफाजत करना आपका नैतिक दायित्व है।

वहीं अगर आपको एसी कोच में सफर के दौरान चादर तकिया मिल गया है। आपने उसे इस्तेमाल किया। इसके बाद ट्रेन से उतर गए और वो चादर तकिया गायब हो गए। तब सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में आखिर किसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी?

जानिए क्या कहता है रेलवे का नियम

रेलवे के सीनियर अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर किसी व्‍यक्ति को चादर या कंबल ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उस यात्री को रेलवे की ओर से GRP को सौंप दिया जाता है। उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाती है। वहीं इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब किसी यात्री चादर तकिया नहीं मिलता है तो वो अटेंडेंट से इसकी मांग करता है। ऐसे में यह यात्री की जिम्मेदारी है कि इस्तेमाल करने के बाद चादर तकिया जैसा सारा सामान अटेंडेंट को सौंप दें। जब कोई चादर तकिया जिस सीट से गायब होता है। उसी यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यह कन्फर्म नहीं हो पाता है कि आखिर चादर तकिया कौन ले जाएगा। लिहाजा इस मामले में कार्रवाई बहुत कम हो पाती है।

चादर-तकिया चोरी पर क्या है सजा?

बता दें कि रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966, (Railway Property Act, 1966) के मुताबिक, अगर आप ट्रेन के किसी भी सामान को चुराते या अपने साथ ले जाते हुए पकड़े जाते हैं। तब पहली बार में 5 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। पहली बार में ये अपराध करते हुए पकड़े जाने पर कम से कम 1 साल की सजा या 1000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

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