TMC सांसद नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी कानून वैध नहीं, कोर्ट का फैसला
अभिनेत्री नुसरत जहां (Nusrat Jahan) और निखिल जैन (Nikhil Jain) की शादी की वैधता को लेकर कोलकाता की एक अदालत ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि दोनों की शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं है. कोर्ट में निखिल जैन ने वाद दायर किया था.
अभिनेत्री नुसरत जहां (Nusrat Jahan) और निखिल जैन (Nikhil Jain) की शादी की वैधता को लेकर कोलकाता की एक अदालत ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि दोनों की शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं है. कोर्ट में निखिल जैन ने वाद दायर किया था. दावा किया था कि दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे. वहीं नुसरत ने दावा किया था कि 2019 में तुर्की में की गई उनकी शादी गैरकानूनी है. विशेष विवाह अधिनियम का पालन नहीं किया गया था.
अलीपुर की द्वितीय अदालत के सिविल न्यायाधीश एस रॉय ने मंगलवार को आदेश में कहा, '' यह घोषित किया जाता है कि तुर्की के बोडरम में वादी और प्रतिवादी के बीच 19 जून 2019 को हुई कथित शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है.''
इसी साल जून में तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने दावा किया था कि निखिल जैन से उनकी शादी भारत में वैध नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके बीच महज एक लिव-इन रिलेशनशिप थी और उनका अलगाव बहुत पहले हो गया था. नुसरत ने 2019 में तुर्की में व्यवसायी निखिल जैन से शादी की थी. कोलकाता में एक रिसेप्शन भी आयोजित किया गया था. नुसरत ने कहा था कि हमारी शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी, ऐसे में यह भारत में वैध नहीं है. इस तरह तलाक का सवाल ही नहीं उठता है.
The marriage of actor-politician Nusrat Jahan and Nikhil Jain is 'not legally valid', rules a court in Kolkata pic.twitter.com/sE0fQl01LS
— ANI (@ANI) November 17, 2021
नुसरत जहां ने अगस्त में बेटे को जन्म दिया था. उन्होंने अपने बेटे का नाम यिशान जे. दासगुप्ता रखा है. बता दें कि नुसरत बंगाली अभिनेता यश दासगुप्ता को डेट कर रही हैं.