Corona Virus: कोरोना से संबंधित फेक न्यूज पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एनबीए ने किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समाचारों का प्रसारण करते समय सोशल मीडिया पर परोसी जा रही ‘फर्जी खबरों’ से बचना चाहिए
कोरोना वायरस के बारे में फर्जी खबरों के प्रसारण बचने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समाचारों का प्रसारण करते समय सोशल मीडिया पर परोसी जा रही 'फर्जी खबरों' से बचना चाहिए और लोगों की शंकाओं-भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। चाहिए और लोगों की शंकाओं-भ्रांतियों को दूर करना चाहिए।
एनबीए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया- 'एनबीए 31.3.2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है और इस बात से सहमत है कि मीडिया को जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए और कोरोना वायरस संकट पर समाचारों का प्रसारण करते समय सोशल मीडिया पर चल रही 'फर्जी खबरों' से बचना चाहिए एवं भ्रांतियों को दूर करना चाहिए।'
एनबीए ने कोरोना वायरस की कवरेज को लेकर भारत सरकार की पहल पर प्रसन्नता जताई है। बयान में कहा गया 'एनबीए को इस बात की प्रसन्नता है कि लोगों के संदेह को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया समेत मीडिया के सभी माध्यमों पर एक दैनिक बुलेटिन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसी भी तरह के संदेह को दूर करने में मीडिया को मदद मिलेगी और वे एकदम सही रिपोर्टिंग करने में सक्षम हो सकेंगे।'