Rahul Gandhi Sultanpur Court : राहुल गांधी को मिली राहत; सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत
Rahul Gandhi In Sultanpur Court : कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें 2018 के एक मामले में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने पर दायर मानहानि केस में अदालत से जमानत मिल गई है.
Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर एमपी/एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जहां उन्हें मानहानि के एक मामले में जमानत मिली है। कांग्रेस नेता को ये जमानत 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर मिली है। राहुल गांधी की पेशी के वजह से उनकी न्याय जोड़ो यात्रा पर ब्रेक लग गया। दरअसल, ये पूरा मामला 2018 का है जब राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी पर बीजेपी के एक नेता ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसी मामले में सुबह 11 बजे राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए।
शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अनुसार, राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह पर आरोप लगाया था कि वह हत्यारे हैं। जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं 33 साल से पार्टी (बीजेपी) के लिए काम कर रहा हूं। ये मेरे वकील के माध्यम से हुआ और यह लगभग पांच वर्षों तक जारी रहा। विजय मिश्रा के वकील ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया था कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गए और दिखाए गए तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है।
राहुल गांधी के बयान के चार साल पहले अमित शाह को 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया था। उस समय अमित शाह गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे। न्याय जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पोस्ट किया है उन्होंने लिखा कि, राहुल गांधी को 20 फरवरी, सुबह सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है। यह मामला 4 अगस्त, 2018 को एक बीजेपी नेता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार सुबह रुक जाएगी और दोपहर 2 बजे अमेठी के फुरसतगंज से फिर अपने 20 फरवरी के प्रोग्राम को शुरू करेगी।