Rajiv Gandhi : सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम अदालत ने उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है. त्यारे जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे. इससे पहले कोर्ट ने इस मामले के दोषी पेरारिवलन को भी इसी आधार पर रिहा किया था.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 11 नवंबर शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया था. हइससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन ने अपनी समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. नलिनी ने मद्रास हाई कोर्ट के 17 जून के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी जल्द रिहाई के लिए याचिका खारिज कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सह-दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था.
हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
हाई कोर्ट ने 17 जून को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी श्रीहरन और रविचंद्रन की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य के राज्यपाल की सहमति के बिना उनकी रिहाई का आदेश देने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था, "उच्च न्यायालयों के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा करने की शक्ति नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति प्राप्त है."