लॉकडाउन के चलते मजदूरों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रैन, 1200 मजदूरों को मिलेगी उनकी मंजिल
कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर और छात्र देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे हैं। मगर इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए रेलवे ने पहली स्पेशल ट्रेन खोल दी है। लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली स्पेशल ट्रेन आज यानी शुक्रवार को रवाना हो गई। बता दें कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए यह किसी बड़े राहत से कम नहीं है। हालांकि, आगे और कितनी ऐसी ट्रेनें चलेंगी, अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि तेलंगाना से खुली इस स्पेशल ट्रेन के 24 डिब्बों में लगभग 1200 प्रवासी हैं। अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी या नहीं, इस पर निर्णय आज लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेन आज सुबह 4:50 बजे तेलंगाना के लिंगरपल्ली से खुली है, जो झारखंड के हटिया जा रही है।
दरअसल, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के लिए राज्यों द्वारा केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों ने केंद्र से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को केंद्र सरकार से अपने प्रवासियों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की गुहाल लगाई थी।
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सुशील मोदी ने गुरुवार को ट्वीट किया था, 'मैं विशेष ट्रेन से प्रवासियों की घर वापसी के लिए भारत सरकार से अपील करता हूं।' इसके अलावा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रवासियों की घर वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। वहीं, बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर रेलमंत्री पीयूष गोयल से बात की थी।
वहीं, बुधवार को भारत सरकार ने राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतरराज्यीय यात्रा की सुविधा के लिए आदेश जारी किया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स के बाद देशभर के अलग-अलग हिस्सों में फंसे मजदूर, विद्यार्थी, पर्यटकों और मरीज आदि के लिए अपने-अपने घर जाने का रास्ता साफ हो गया, मगर ये खुद से नहीं जा सकेंगे, बल्कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लोगों को लाने-ले जाने की अनुमति दी है।