बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी? किसी के घर पर बुलडोज़र नहीं चला सकते! 'हम दिशा-निर्देश तय करेंगे'
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है.
Supreme Court's tough words against bulldozer : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है. अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता. लड़के की गलती पर पिता का घर गिराना गलत, किसी दोषी का भी घर गिराना गलत है हम दिशा-निर्देश तय करेंगे। एक ही दिशा-निर्देश पूरे देश में लागू होंगे।हम किसी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं।