लॉकडाउन से नही होगी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कोई किल्लत

Update: 2020-03-26 04:54 GMT

(धीरेन्द्र अवाना)

नोएडा।जिले में लॉकडाउन होने के बाद से ही आम जनता को तरह तरह की भ्रामक बाते बता कर गुमराह किया जा रहा है।इसको गंभीरता से लेते हुये पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इसे प्रभावी ढंग से व कड़ाई से पालन कराया जाये।वही लोगों को भरोसा दिलाया कि इस दौरान किसी भी जरुरी सामान की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी।इसलिए किसी भी स्थान पर जैसे दुकान आदि पर भीड़ इकठ्ठी न करें व सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखें।जिले में धारा 144 लागू है अगर किसी भी व्यक्ति ने इसका उल्लंघन किया तो उसपर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

आगे उन्होंने बताया कि सामान्य जन तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और ई- कॉमर्स कंपनियों ने बात करके जरुरी सामान को लोगों के घर पर डिलीवर करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है।उन्होंने बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में फल, सब्जी, किराना,दवाईयां एवं अन्य जीवन रक्षक सामग्री का विक्रय तथा होम डिलीवरी करने वाले समस्त प्रतिष्ठान सुबह 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे के मध्य खुले रहेंगे।इसके अतिरिक्त,पेट्रोल पम्प,आकस्मिक सेवा,अस्पतालों के निकट स्थित मेडिकल स्टोर इत्यादि वह प्रतिष्ठान जो सामान्यतः 24x7 खुलते रहे हैं वह 24x7 कार्य करते रहेंगें।

उन्होंने नागरिकों से कहा की कोरोना वायरस से लड़ने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें और किसी भी स्थिति में आदेशों की अवहेलना न करें अन्यथा किसी को बख्शा नही जाएगा व सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, मंडी एवं आपूर्ति से जुड़े अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखेंगे।

हालाँकि, इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आम जन के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा एवं इस अवधि में सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय,अन्तराराज्यीय संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आवश्यक सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, पशु-पक्षी, मुर्गी, मछली चारा दुलाई करने वाले वाहन, एटीएम के कैश वैन चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।

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