अनलॉक -4 की गाइडलाइन जारी, केंद्र सरकार ने राज्यों में लॉकडाउन को लेकर दिया नया निर्देश

अनलॉक 4 की गाइडलाइन में सबसे अहम बात अब राज्य अपनी मर्ज़ी से अपने यहां किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकते।

Update: 2020-08-29 15:12 GMT

अनलॉक -4 की गाइडलाइन जारी की गई. जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए है. इसको लेकर राज्य सरकार को लॉकडाउन को लेकर नए निर्देश दिए गये है. सरकार ने आदेश देते हुए कहा है कि सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक समारोह और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी. 

स्कूलों को फ़िलहाल 30 सितंबर तक बंद ही रखने का फ़ैसला किया गया है।

लेकिन 9 वीं से 12 क्लास के बच्चे चाहें तो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में टीचर से सलाह मशवरे के लिए स्वेच्छा से स्कूल का दौरा कर सकते हैं बशर्ते स्कूल कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर हों। माता पिता की लिखित अनुमति ज़रूरी होगी।

अनलॉक 4 की गाइडलाइन में सबसे अहम बात अब राज्य अपनी मर्ज़ी से अपने यहां किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकते। अनलॉक-4 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय का राज्यों को दिशा-निर्देश। यानी उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार की इजाज़त लेनी होगी।

7 सितंबर से देशभर में मेट्रो चलेगी

स्कूल और कॉलेज अभी बंद रहेंगे

शर्तों के साथ मेट्रो चलाने की अनुमति

सिनेमा हॉल,स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे

21 सितंबर के बाद रैली की जा सकती है

सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रैली हो सकेगी

रैली में 100 लोगों को ही अनुमति मिलेगी

100 से ज्यादा लोग रैली में नहीं जुट सकेंगे

धार्मिक आयोजन में 100 लोग जा सकेंगे

21 सितंबर से धार्मिक आयोजन पर ढील.

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