इंश्योरेंस खरीदने पर लगेगा अब तगड़ा झटका! देना पड़ सकता है इतना टैक्स

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए आयकर नियमों में इस बदलाव के बारे में घोषणा की है। हालांकि, वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नए आयकर नियम से ऐसे प्रीमियम पर मृत्यु लाभ पर टैक्स छूट बनी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी घोषणा की है, कि नया आयकर नियम यूलिप पर लागू नहीं होगा।

Update: 2023-02-14 14:38 GMT


Life Insurance  केंद्र सरकार ने इस साल 1 फरवरी को अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम ऐलान भी किए। इन ऐलान में निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस करवाने वाले लोगों के लिए भी एक अहम घोषणी की। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि 5 लाख रुपये के वार्षिक प्रीमियम से ज्यादा के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से इनकम नए वित्तीय वर्ष से यानीकि 1 अप्रैल 2023 से टैक्सेबल होगी।


आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए आयकर नियमों में इस बदलाव के बारे में घोषणा की है। जिसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नए आयकर नियम से ऐसे प्रीमियम पर मृत्यु लाभ पर टैक्स छूट बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि नया आयकर नियम यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) पर लागू नहीं किया जायेगा।




साथ ही साथ निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण देते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी की गई सभी जीवन बीमा पॉलिसियों (यूलिप के अलावा) के लिए कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो केवल 5 लाख रुपये तक के कुल प्रीमियम वाली पॉलिसी होने वाली इनकम को छूट दी जाएगी। जोकि बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर हासिल राशि को प्रदान की गई कर छूट को प्रभावित नहीं करेगा।साथ ही यह 31 मार्च 2023 तक जारी बीमा पॉलिसियों को भी प्रभावित नहीं करेगा।


बता दे कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब 5 लाख रुपये की सीमा से ऊपर के वार्षिक प्रीमियम पर आने वाले सभी बीमा लाभ पर इनकम टैक्स लगाकर अन्य जीवन बीमा उत्पादों को कवर किया है। लेकिन यूलिप की सीमा को 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष रखा गया है और ऐसे में एक बार जीवन बीमा पर यह बजट प्रस्ताव लागू हो जाने के बाद 2.5 लाख रुपये तक के वार्षिक प्रीमियम पर LIP लाभ पर कर छूट प्राप्त होगी, साथ ही 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक के प्रीमियम पर जीवन बीमा लाभ पर टैक्स छूट रहेगी।

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