Agneepath Scheme: गृह मंत्रालय के बाद सरकार का एक और बड़ा ऐलान, 'अग्निवीरों' को रक्षा मंत्रालय में भी मिलेगा 10% आरक्षण
Agneepath Scheme: अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में युवा सड़कों और रेलवे ट्रैक (Railway Track) पर उतर आए हैं। इस बीच सीएपीएफ (CAPF) और असम राइफल्स (Assam Rifles) में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा के बाद सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है।
Agneepath Scheme: अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में युवा सड़कों और रेलवे ट्रैक (Railway Track) पर उतर आए हैं। इस बीच सीएपीएफ (CAPF) और असम राइफल्स (Assam Rifles) में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा के बाद सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। सरकार ने ऐलान किया है कि रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) में 'अग्निवर' को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने मंत्रालय की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (10 percent reservation) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह 10 प्रतिशत आरक्षण तटरक्षक बल, रक्षा क्षेत्र के 16 सार्वजनिक उपक्रमों और रक्षा नागरिक विभागों में अग्निशामकों को दिया जाएगा।
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has approved a proposal to reserve 10% of the job vacancies in Ministry of Defence for 'Agniveers' meeting requisite eligibility criteria.
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) June 18, 2022
यह पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इस निर्णय को प्रभावी करने के लिए संबंधित भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। रक्षा मंत्री कार्यालय ने कहा है कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी भर्ती नियमों में संशोधन करने की सलाह दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर ऊपरी आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान किया जाएगा।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय (Defense Minister's Office) ने भी आज सुबह घोषणा की थी कि केंद्रीय पुलिस बलों ( Union Home Ministry) और असम राइफल्स (Assam Rifles) में अग्निशामकों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ( Home Ministry) की तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि पहले बैच के अग्निशामकों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी. इसके बाद अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।