अनिल साहनी ने क्यों की पत्नी के नाना की हत्या, हुई उम्रकैद की सजा, बेल मिलने के बाद हो गया था फरार
पत्नी के नाना की हत्या में दोषी अनिल सहनी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को केस की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे पांच राकेश कुमार ने सजा पर फैसला सुनाया। दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घटना मीनापुर के मधुबनी कांटी गांव में 30 जुलाई 2013 को घटी थी। अनिल सहनी की प्रताड़ना से तंग आकर उसकी पत्नी अपने नाना जामुन सहनी के घर रह रही थी। घटना के रोज अनिल पत्नी की विदाई कराने के लिए जामुन सहनी के घर पहुंचा था। जामुन सहनी ने नतिनी की विदाई से इनकार कर दिया और पंचायत के फैसले के बाद विदाई करने की बात कही। इसपर अनिल ने पत्नी के साथ पुन: मारपीट नहीं करने की बात कही, लेकिन जामुन सहनी पंचायती कराने पर अड़े रहे। इससे आक्रोशित होकर अनिल ने दाब से जामुन सहनी पर वार किया। इलाज के दौरान जामुन सहनी की मौत हो गई। इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने बताया कि अनिल सहनी के सास व ससुर की मौत हो चुकी थी। दहेज के लिए मारपीट व प्रताड़ना से आजिज आकर अनिल की पत्नी अपने नाना के घर चली आयी थी
गिरफ्तारी के बाद अनिल हाईकोर्ट से बेल मिलने पर जेल से छूटा था। केस की सुनवाई के दौरान अदालत में शिकंजा कसता देखकर वह फरार हो गया। इस कारण केस लंबे समय तक लंबित रहा। कोर्ट ने बेल रद्द करते हुए उसके खिलाफ वारंट जारी किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। एपीपी ने बताया कि मामले में कुल सात गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। कोर्ट ने 16 दिसंबर को अनिल को दोषी ठहराया था।