Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल जेल में, फिर स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराएगा तिरंगा? LG को मिल गया नाम
Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस बार 15 अगस्त स्वंत्रता दिवस के मौके पर कौन तिरंगा फहराएगा? इस सवाल का जवाब खुद सीएम केजरीवाल ने दिया है.
Arvind Kejriwal News: देश की आजादी का दिन एक बार फिर नजदीक है. हर वर्ग इस दिन को किसी त्योहार की तरह मनाता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक और आम से लेकर खास तक सभी के लिए इस दिन का काफी महत्व है. देश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से तिरंगा फहराते हैं वहीं राज्यों में प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री यह काम करते हैं. लेकिन इस बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसा नहीं होगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं. ऐसे में दिल्ली में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में वह हिस्सा नहीं ले पाएंगे. अब सवाल उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली में तिरंगा नहीं फहराएंगे तो इस बार दिल्ली में कौन तिरंगा फहराएगा.
दिल्ली में कौन फहराएगा तिरंगा
राजधानी दिल्ली में इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे. लिहाजा उन्होंने इस संबंध में खुद उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक खत लिखा है. इस खत के जरिए उन्होंने बताया कि इस बार उनकी जगह आखिर दिल्ली में तिरंगा कौन फहराएगा.
केजरीवाल ने बताया कौन फहराएगा तिरंगा
दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की अपील को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के काम में कोई दुर्भावना नहीं है. वहीं तिरंगा फहराए जाने को लेकर सीएम केजरीवाल ने एलजी को जो खत लिखा उसके तहत उन्होंने आम आदमी पार्टी की कद्दावर नेता और मंत्री आतिशी का नाम शामिल है. सीएम लिखा है कि- 'मेरी जगह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन मेरी जगह आतिशी तिरंगा झंडा फहराएंगी.'
26 जून को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की ओर से 26 जून को अरेस्ट किया गया था. इस दौरान केजरीवाल ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में थे. ईडी की ओर से दिल्ली सीएम को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. यहां से 20 जून को उन्हें जमानत मिली थी. लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी थी.