दरभंगा विस्फोट: एनआईए ने किया विशेष अदालत में पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

Update: 2021-12-24 09:23 GMT

पटना।राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने एक विशेष अदालत में उन पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जिन्होंने 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी गुर्गों के निर्देश पर कथित तौर पर विस्फोट किया था। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि उनकी मंशा लंबी दूरी की एक रेलगाड़ी को आग लगाने की थी। अधिकारी ने कहा कि आरोपपत्र में नामजद पांच में से चार लोगों मोहम्मद नासिर खान, इमरान मलिक, सलीम अहमद और काफिल अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि पांचवां इकबाल मोहम्मद फरार है और लाहौर में रह रहा है। उन्होंने कहा कि ये सभी उत्तर प्रदेश के शामली के मूल निवासी हैं।

प्रमुख जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। एनआईए अधिकारी ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के गुर्गों ने लंबी दूरी की रेलगाड़ी में आग लगाने वाले आईईडी / पार्सल बम रखकर आग लगाने की साजिश की थी, ताकि जानमाल और संपत्ति का भारी नुकसान हो।

उन्होंने कहा कि हफीज इकबाल के निर्देश पर पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के संचालक, मोहम्मद नासिर खान और इमरान मलिक ने स्थानीय रूप से प्राप्त रसायनों का उपयोग करके एक आईईडी बनाया और इसे कपड़ों के एक पार्सल में रखा।

एनआईए के अधिकारी ने कहा कि पार्सल के लिए सिकंदराबाद-दरभंगा एक्सप्रेस को बुक किया गया था। उन्होंने बताया कि मोहम्मद नासिर खान ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और जासूसी, हथियारों और गोला-बारूद को संभालने और आईईडी बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसे कई बार पाकिस्तान से धन भी प्राप्त हुआ था।

अधिकारी ने कहा कि घटना के बाद पाकिस्तान में रह रहे आकाओं ने मोहम्मद नासिर खान, इमरान मलिक, सलीम अहमद और काफिल अहमद को नेपाल के रास्ते विदेश भागने में मदद करने की कोशिश की थी। हालांकि, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

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