Air India Fine: डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (Aviation Regulator Director General of Civil Aviation- डीजीसीए) ने मंगलवार को एयर इंडिया पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए (DGCA) ने एयर एशिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने पर डीजीसीए ने एयर इंडिया पर यह जुर्माना लगाया है।

Update: 2022-06-14 10:44 GMT

एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (Aviation Regulator Director General of Civil Aviation- डीजीसीए) ने मंगलवार को एयर इंडिया पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए (DGCA) ने एयर एशिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने पर डीजीसीए ने एयर इंडिया पर यह जुर्माना लगाया है।

लेकिन इससे पहले एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी। डीजीसीए की स्पॉट जांच में पाया गया कि एयरलाइन के पास बोर्डिंग से इनकार करने की नीति नहीं है और वह यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दे रही है। एयरलाइन के सबमिशन को देखने के बाद, प्रवर्तन कार्रवाई के हिस्से के रूप में सक्षम प्राधिकारी ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एयरलाइन को सलाह दी गई है कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत सिस्टम स्थापित करे, ऐसा न करने पर आगे डीजीसीए द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

वैध टिकट होने और समय पर पेश करने के बावजूद कई एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित किए जाने की कई रिपोर्टों के बाद कार्रवाई हुई है। डीजीसीए ने बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में कई जांच करने के बाद कहा कि दिशानिर्देशों के बावजूद कुछ एयरलाइंस उनका पालन नहीं कर रही थीं। बता दें कि पिछले महीने डीजीसीए ने एयरलाइनों को बोर्डिंग से इस तरह के इनकार से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा और सुविधाएं देने की चेतावनी दी थी। साथ ही कहा था कि ऐसा करने में विफल रहने वाली एयरलाइनों पर वित्तीय दंड लगाएगा।

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