दीवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली-एनसीआर में नहीं बिकेंगे पटाखे

दीवाली से पहले सुप्रीम कोर्टने एक अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत देशभर में पटाखों पर बैन मामले पर 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा।

Update: 2023-09-22 09:58 GMT

दीवाली से पहले एनसीआर में पटाखों की खरीद और बिक्री पर बैन।

Ghaziabad News: दिवाली आने वाले हैं ऐसे में पटाखों की बिक्री को लेकर फिर एक बार सख्ती शुरू हो गई है। इस बार भी दीवाली पर पटाखों की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से पाबंदी है। दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री, निर्माण या भंडारण के लिए लाइसेंस देने के खिलाफ लिस को निर्देश जारी किए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य दिवाली के साथ ठंड के मौसम के दौरान प्रदूषण के स्तर को कम करना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (DPCC) ने एनसीआर में पटाखों के निर्माण, भंडारण, ऑनलाइन बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

पिछले चार साल से पटाखों पर है बैन

दिल्ली-एनसीआर में पिछले चार साल से पटाखों पर बैन लगा हुआ है। पिछले चार साल से सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगता आ रहा है। उससे पहले पटाखों के धुंए से हुए प्रदूषण से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। पिछले चार साल में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसलिए इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

पकड़े गए तो इतना लगेगा जुर्माना

सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि शहर में दीपावली पर पटाखे जलाने पर छह महीने की जेल हो सकती है। इसी के सथ 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। कहा गया है कि एनसीआर में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री करना विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत दंडनीय होगा। ऐसा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है।

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