भ्रष्टाचार मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला(Om Prakash Chautala) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) ने चौटाला(Chautala) को दोषी करार दिया है। अदालत में 26 मई को सजा पर बहस होनी है। कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला भी मौजूद रहे।
कोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 86 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वे जेबीटी भर्ती घोटाले में पिछले साल 2 जुलाई को तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। अब फिर उनको जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद उनके समर्थकों में मायूसी छा गई है।
बता दें कि सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। यह उनकी आय से कहीं ज्यादा है। हालांकि चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता रहा है।
बता दें कि, इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और कई अन्य लोगों को साल 2000 में तीन हजार से ज्यादा जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैर कानूनी तरीके से भर्ती करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पूर्व सीएम को 10 साल की जेल की सजा हुई थी। शिक्षक घोटाला मामले में अपनी सजा पूरी करने के बाद चौटाला पिछले साल ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। चौटाला हरियाणा की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते हैं।