General Insurance: ग्राहकों को INSURANCE पर मिली बड़ी राहत, अब कभी भी कर सकते हैं POLICY रद्द, मिलेगा रिफंड
General Insurance: इंश्योरेंस नियमों में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बड़े बदलाव किए हैं। इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव को लेकर IRDAI ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है।
General Insurance: इंश्योरेंस नियमों में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बड़े बदलाव किए हैं। इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव को लेकर IRDAI ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है। जिसके अनुसार, अब इंश्योरेंस कंपनियां दस्तावेज की कमी के कारण क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। सर्कुलर में कहा गया है कि प्रपोजल को अंडरराइट करते समय आवश्यक दस्तावेज मंगाए जाने होंगे। ग्राहक को केवल वो दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जा सकता है जो आवश्यक हैं और दावा निपटान से संबंधित हैं।
ये नियम केवल जनरल इंश्योरेंस के लिए ही है। ये जो सर्कुलर है वो जनरल इंश्योरेंस में सुधारों का हिस्सा है। IRDAI ने कहा है कि ग्राहकों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने, उन्हें पर्याप्त विकल्प प्रदान करने और उनके बीमा अनुभव को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए आसानी से समझ में आने वाले बीमा उत्पादों का प्रावधान अब सक्षम किया गया है।
पॉलिसी रद्द की जा सकती है
यही नहीं सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि रिटेल कस्टमर बीमाकर्ता को सूचित करके किसी भी समय पॉलिसी रद्द कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ, बीमाकर्ता केवल स्थापित धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी रद्द कर सकता है। इसके साथ ही बीमाकर्ता को रद्दीकरण पर समाप्त न हुई पॉलिसी अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस करना होगा। IRDAI ने सर्वेक्षणकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी रिपोर्ट जमा करने समेत दावों के निपटान के लिए सख्त समयसीमा भी दी की है। IRDAIने कहा, समय पर सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना बीमाकर्ता का कर्तव्य होगा।
IRDAI हुआ सख्त
यही नहीं IRDAI ने कहा है, "आग" पॉलिसी में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, चट्टान खिसकना, आतंकवाद जैसे ऐड-ऑन कवर चुनने या व्यापक आग और संबद्ध जोखिम पॉलिसी से बाहर निकलने का विकल्प होना चाहिए। इसके साथ ही बीमाकर्ताओं को स्पष्ट और संक्षिप्त पॉलिसी विवरण प्रदान करने के लिए एक ग्राहक सूचना पत्र (CIS) भी देना होगा, जिसमें कवरेज का दायरा, बहिष्करण, वारंटी और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस शामिल हैं।