इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मख्तार अंसारी के छोटे बेटे को दी बड़ी राहत, उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी हुई मंजूर
यूपी के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेट उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
UP News: यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब उमर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने उमर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते अर्जी स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट में याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से अग्रिम जमानत से जुड़े जरूरी दस्तावेज पेश किए गए। याची अधिवक्ता ने दलील दी की राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि यह मामला मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने से जुड़ा हुआ है।
भड़काऊ भाषण देने का मामला
उमर अंसारी ने मऊ विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से भाषण देते हुए प्रशासन को चुनाव बाद ठीक किए जाने की धमकी दी थी। धमकी को लेकर कोतवाली मऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले में उमर अंसारी फरार चल रहे हैं। वहीं इस मामले में उनके बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है। पहली अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद यह दूसरी अर्जी दाखिल की गई है।
शार्प शूटर अंगद राय को भी मिली राहत
दूसरी तरफ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अंगद राय को भी हाईकोर्ट से राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने बड़ी राहत देते हुए अंगद राय उर्फ झुल्लन राय की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। अंगद राय के खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। 13 मार्च को अंगद राय उर्फ झुल्लन राय बिहार के कैमूर जिले में अवैध शराब के साथ पकड़ा गया था। वह इन दिनों बिहार के भभुआ जेल में बंद है।
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