मुंगेर। आज दिनांक 25.10 .21 को निर्वाची पदाधिकारी (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आदर्श आचार संहिता लागू संख्या( 1 से 7) अनुमंडल पदाधिकारी सदर मुंगेर द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 एवं 5 के अभ्यर्थियों के साथ आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में बैठक कर सभी अभ्यर्थियों को पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना की तिथि से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है के संबंध में जानकारी दी गई।
सभी अभ्यर्थियों को बताया गया की आदर्श आचार संहिता लागू रहने अभ्यर्थियों को बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य न करें जिससे अधिनियम का उल्लंघन हो अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार करना सख्त मना है। आगे उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार एवं जुलूस प्रदर्शन सभा आयोजन के लिए अनुमति प्राप्त कर जुलूस प्रदर्शन का आयोजन करें।
अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा आलेख विधि विरुद्ध संदेश व्हाट्सएप मैसेज s.m.s. या अन्य माध्यम से प्रसारित नहीं करेंगे ऐसा करने से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। आयोग द्वारा समय-समय पर जारी आदर्श आचार संहिता दिशा निर्देश का अनुपालन करेंगे तथा जुलूस सभा में कोविड-19 के गाइडलाइन का अक्षर से पालन करें। ध्वनि विस्तारक का उपयोग सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही होगा।