ज्ञानवापी मामले में मस्जिद पक्ष को लगा बड़ा झटका, जारी रहेगा ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे
ज्ञानवापी परिसर में एसएसआइ का सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा की गई अपील को अदालत ने खारिज कर दिया है।
Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में चल रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर रोक लगाने की विशेश याचिका को अदालत से झटका लगा है। इस मामले में अदालत ने कहा कि सर्वे जारी रहेगा। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मस्जिद पक्ष की सर्वे रोकने की मांग के प्रार्थना पत्र को गुरुवार को खारिज कर दिया।
इसके साथ ही सर्वे के दौरान मिले सबूतों को संरक्षित करने के श्रृंगार गौरी मुकदमे की चार वादिनी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए मामले में पूर्व में दिए गए फैसले को ही लागू करने का आदेश दिया। मस्जिद पक्ष के प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सर्वे रोकने की मांग को खारिज किया जाता है।
21 जुलाई को दिया था सर्वे का आदेश
आपको बता दें कि अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट व उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया और शुल्क न जमा करने समेत अन्य बात रखी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसलिए सर्वे की कार्रवाई रोकना न्यायसंगत नहीं है। सर्वे से संबंधित आदेश उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय का है इसलिए सत्र न्यायालय के लिए बाध्यकारी है जिसमें कोई परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। पूर्व का आदेश ही होगा लागू ज्ञानवापी परिसर में एएसआइ सर्वे में मिले साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के प्रार्थना पत्र को जिला जज की अदालत ने निस्तारित किया।
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