One Nation-One Election: लोकसभा में बहुमत से स्वीकार हुआ एक देश-एक चुनाव बिल, पक्ष में पड़े 269 वोट

One Nation-One Election: लोकसभा में मंगलवार को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश किया, जिसे बहुमत से लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया. बिल स्वीकार करने के पक्ष में कुल 269 और विरोध में 198 वोट पड़े हैं.

Update: 2024-12-17 11:17 GMT

One Nation-One Election: सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को मंगलवार को निचले सदन में पेश किया गया। विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले 'संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024' और उससे जुड़े 'संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' को निचले सदन में पुर:स्थापित करने के लिए रखा। इनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया। सदन में मत विभाजन के बाद विधेयक को पुर:स्थापित कर दिया गया। विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े।

इसके बाद मेघवाल ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति के बाद 'संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' को भी पेश किया। दोनों विधेयकों को पुर:स्थापित किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपराह्न करीब एक बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी। नए संसद भवन में पहली बार किसी विधेयक पर मत विभाजन हुआ और यह भी पहली बार था कि इलेक्ट्रॉनिक मत विभाजन हुआ।

शाह बोले- पीएम की भी मंशा इसे जेपीसी को भेजने की

विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मंशा जाहिर की थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए।

विपक्ष ने किया विरोध

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है तथा देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

विधेयक पूरी तरह संविधान सम्मत: मेघवाल

कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है, बल्कि यह विधेयक पूरी तरह संविधान सम्मत है।

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