IAF में अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन समाप्त, एयर फोर्स को मिले 7 लाख से ज्यादा आवेदन

अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) के जरिए भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) में होने वाली अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई. एयर फोर्स को अग्निपथ स्कीम के तहत कुल 7,49,899 आवेदन प्राप्त हुए हैं. आवेदन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हुई थी, जोकि 5 जुलाई तक चली.

Update: 2022-07-06 07:37 GMT

नई दिल्ली. अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) के जरिए भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) में होने वाली अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई. एयर फोर्स को अग्निपथ स्कीम के तहत कुल 7,49,899 आवेदन प्राप्त हुए हैं. आवेदन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हुई थी, जोकि 5 जुलाई तक चली. इस दौरान 7 लाख से ज्यादा से आवेदन एयर फोर्स को मिले है. एयर फोर्स की ओर से जानकारी दी गई कि इससे पहले किसी भर्ती के लिए 6,31,528 आवेदन सबसे अधिक आए थे. इस बार 7,49,899 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो सबसे अधिक आवेदन हैं.

शुरू में योजना के खिलाफ विरोध

इससे पहले जब मोदी सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की थी, तो देशभर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ खासा विरोध प्रदर्शन हुआ था. बिहार सहित कई राज्यों में ट्रेनों में आग लगा दी गई थी. कई जगह विरोध प्रदर्शन युवाओं ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी. अब जब अग्निवीर बनने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई तो रिकार्ड स्तर पर आवेदन मिले हैं. वायु सेना में अग्निपथ स्कीम के जरिए अग्निवीर की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है.

न्यूनतम आयु 17 वर्ष निर्धारित

इस योजना के जरिए सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं की न्यूनतम आयु 17 साल होगी, वहीं अधिकतम आयु 21 साल निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवाकाल के लिए होगा. जबकि चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा. अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 30 हजार रुपये के मासिक सैलरी पर रखा जायेगा. इस प्रकार ईपीएफ या पीपीएफ की सुविधा के साथ अग्निवीरों को पहले साल में 4.76 लाख रुपये मिलेगा. जबकि चौथे साल योजना के तहत 40 हजार रुपये मासिक पे मिलेगा.

11.71 लाख रुपये में मिलेगा सेवानिधि

सेना में 4 साल की सेवा अवधि पूरी होने पर, 'अग्निवीर' को एकमुश्त 11.71 लाख रुपये का 'सेवानिधि' पैकेज का भुगतान किया जाएगा. जो आयकर से मुक्त होगा. ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा. इसके अलावा सशस्त्र बलों में नियमित संवर्ग के रूप में नामांकन के लिए चुने गए व्यक्तियों को न्यूनतम 15 वर्षों की अतिरिक्त कार्य अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता होगी.

Similar News