पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सैंकड़ों अभ्यर्थियों को मिली राहत, पढ़िए पूरी खबर

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। पढ़िए पूरी खबर

Update: 2023-11-02 08:47 GMT

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

UP Police Constable Recruitment 2018: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को 2018 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने को कहा है। एक सवाल के गलत विकल्प देने को लेकर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक नोटिस जारी कर सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल कराकर चयनित होने पर उन्हें खाली रह गये 603 पदों के विरुद्ध नियुक्ति दी जाये। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सभी कार्यवाही छः हफ्ते के भीतर पूरी कर ली जाएं।

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस आदेश का लाभ हाईकोर्ट आये अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। नियुक्त होने वाले वरिष्ठता श्रेणी में सबसे नीचे रखें जाये और इन्हें नियुक्ति तिथि से ही वेतन पाने का हक होगा। इस कार्यवाही का पहले से चयनित नियुक्त कांस्टेबलों पर नहीं पड़ेगा। यह फैसला जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने कपिल कुमार व 7 अन्य सहित पांच विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया है।

कोर्ट ने याचिका खारिज करने के एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि याचीगण चयनित हुए, दस्तावेज सत्यापन हुआ, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजा गया और जब चयन सूची जारी हुई तो याचियों का नाम गायब था। सभी याचियों को कट ऑफ अंक के लगभग समान अंक मिले थे। इस पर सवाल उठाया कि प्रश्न 68 का सही विकल्प सी था जबकि उत्तर विकल्प डी दिया गया था। विषय विशेषज्ञ रिपोर्ट में याचियों की आपत्ति सही पाई गई। कोर्ट ने बोर्ड से पूछा कि कितने पद खाली रह गये है तो बताया गया कि भर्ती के 603 पद खाली है, जिन्हें अगली भर्ती में कैरी फारवर्ड किया जायेगा किंतु अभी तक नई भर्ती में कैरी फारवर्ड नहीं किया जा सका है। इसी को लेकर कोर्ट ने सही जवाब देने वालों को निर्धारित अंक देकर लिखित परीक्षा का पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। जो याची मेडिकल टेस्ट में सफल हो उन्हें खाली रह गये पदों पर नियुक्ति दी जाये।

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