मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
Delhi Liquor Scam Case: सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से आप नेता मनीष सिसोदियो को बड़ा झटका मिला है। दिल्ली शाराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों पर फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को लेकर सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे थे। कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि किसी को जीवन भर तो जेल में नहीं रख सकते हैं।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ट्रायल शुरू होने दीजिए, इसके तीन महीने बाद नई अर्जी दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रुपये के मनी ट्रांसफर के संबंध में एक बार पहले भी कहा जा चुका है।
शराब घोटाले मामले में बंद है मनीष सिसोदिया
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया फरवरी से ही कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से अपने खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में जमानत मांगी है।
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26 फरवरी से ही हिरासत में हैं सिसोदिया
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति घोटाले में कथित भूमिका को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वह, तब से ही हिरासत में हैं। जिसके बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।