ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक विजय सिंह को एक और मामले में सुनाई गई 3 साल की सजा

यूपी फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है बताया जा रहा है कि पूर्व ऊर्जा मंत्री और बीजेपी के नेता रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास काट रहे

Update: 2023-05-31 14:28 GMT

यूपी फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है बताया जा रहा है कि पूर्व ऊर्जा मंत्री और बीजेपी के नेता रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास काट रहे पूर्व विधायक विजय सिंह को एक और मामले में फिर से सजा सुनाई गई है.

यह मामला फतेहगढ़ के मोहल्ला सिविल लाइन निवासी सिपाही विजेंद्र सिंह तोमर को सुसाइड के लिए उकसाने से जुड़ा है. इस केस में एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने सिपाही से उसके पुत्र की नौकरी लगवाने के लिए रुपए लेने के बाद हड़प लेने के जुर्म में विजय सिंह को दोषी करार दिया है.

कोर्ट ने पूर्व विधायक को फिर से 3 साल की सजा सुनाई है और ₹800000 का जुर्माना भी लगाया है.जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल भुगतने का आदेश सुनाया है. कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व सपा विधायक विजय सिंह को सजा सुनाई। विजय सिंह इस समय ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में बांदा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

दरअसल यूपी के जनपद मैनपुरी की सदर कोतवाली क्षेत्र के बालाजी पुरम आश्रम रोड निवासी विजेंद्र सिंह तोमर पुलिस विभाग में ड्राइवर पद पर तैनात थे। साल 2014 में उनकी फतेहगढ़ कोतवाली में तैनाती थी। इस दौरान वह सिविल लाइन मडैया में किराये के मकान में रहते थे। 26 जून 2014 की सुबह साढ़े सात बजे गोली लगने से विजेंद्र सिंह तोमर की मौत हो गई थी।

इसके बाद पुत्र राहुल तोमर ने पिता की हत्या और उनके गले से सोने की चेन व हाथ से अंगूठी लूटने का मुकदमा अज्ञात में दर्ज कराया था। विवेचना में हत्या की जगह आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया।

बताया जा रहा है कि विजेंद्र सिंह तोमर के पुत्र राहुल तोमर की नौकरी लगवाने के लिए उस समय विधायक रहे विजय सिंह को साडे ₹400000 दिए गए थे रुपए लेने के बाद उन्होंने नाही नौकरी लगवाई और नहीं पैसे वापस किए इसके अलावा उन लोगों को धमकाया भी.

इसके बाद पुलिस ने पूर्व विधायक विजय सिंह के खिलाफ सिपाही को आत्महत्या के लिए उकसाने का एक आरोपपत्र भी दाखिल किया गया.विजेंद्र तोमर द्वारा लिखा गया पत्र भी आरोप पत्र में दाखिल किया गया. इस मुकदमे की सुनवाई चल रही थी .बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत, केके पांडेय ने मुदकमे की सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं।

सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने पूर्व विधायक विजय सिंह को रुपए लेकर नौकरी ना लगवाने और रुपए वापस ना करने के जुर्म में दोषी करार दिया और 3 साल की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माना राशि वसूल होने पर साढ़े सात लाख रुपए सिपाही विजेंद्र सिंह तोमर के परिजनों को दिए जाने का आदेश दिया है।

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