सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को दिया झटका, यूपी से गुजरात जेल में किया ट्रांसफर, CBI करेगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के खिलाफ सभी लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा
पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद पर शिकंजा कसता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापारी के कथित अपहरण और अत्याचार के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नैनी जेल में बंद अतीक को गुजरात के जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है. कुछ दिन पहले ही अतीक को नैनी जेल लाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने सीबीआई को अतीक अहमद और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है. यह आदेश रियल एस्टेट डीलर मोहित जायसवाल के कथित अपहरण और अत्याचार के मामले दिया गया है. इसके साथ ही अतीक अहमद की जेल भी बदल दी गई है. अभी अतीक यूपी के नैनी जेल में बंद हैं, उन्हें गुजरात जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है.
Supreme Court today directed the CBI to investigate the alleged kidnapping and torturing of a businessman by former MP and gangster, Atiq Ahmed and his aides. An SC bench, headed by CJI, also transferred Ahmed, who is currently lodged in a UP jail, to a Gujarat jail. (file pic) pic.twitter.com/nhcoo58LTD
— ANI (@ANI) April 23, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के खिलाफ सभी लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा. साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले में सभी गवाहों को संरक्षण देने को कहा है. इससे पहले यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि इस मामले में डिपार्टमेंटल जांच कराई गई, जिसमें जेल सुपरिडेंट समेत 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई गई. घटना के बाद अतीक को डिस्ट्रिक्ट जेल देवरिया से बेरली जेल भेज दिया गया.
यूपी सरकार ने कहा था अतीक अहमद के खिलाफ़ 1979 से 2019 तक कुल 109 केस लंबित है. 17 केस धारा 302, 12 केस गैंगेस्टर एक्ट, 8 केस आर्म्स एक्ट और 4 केस गुंडा एक्ट के मामले में दर्ज है. अतीक अहमद के खिलाफ 8 केस 2015 से 2019 में दर्ज किए गए, जिनमें अभी जांच चल रही है. इन केसों में दो केस 302 के भी शामिल है.