दिल्ली में जब्त हुए वाहन मिल सकेंगे वापस, बस माननी होगी यह शर्त
ल्ली में पुराने जब्त हुए वाहनों को वापस दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से खास शर्त रखी गई है। पढ़िए पूरी खबर..
दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में अब 10-15 साल पुराने हो चुक जब्त वाहनों को वापस लिया जा सकता है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब्त किए वाहनों को वापस लिया जा सकेगा जिनकी उम्र 10 और 15 साल हो चुकी है। हालांकि इसके लिए कोर्ट की शर्त माननी पड़ेगी।
दिल्ली वासियों को बड़ी राहत
दिल्ली में पुराने हो चुके कई वाहनों को जब्त किया गया था। जिनको अब वापस लौटाने के आदेश दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। जिसके बाद दिल्ली के कई लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि इसके लिए कोर्ट की ओर से शर्त भी रखी गई है, जिसके पालन करने के बाद ही वाहन मिल सकेगा।
माननी होगी यह शर्त
कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि जिन वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है और उसके बाद उन्हें जब्त किया गया है। ऐसे वाहनों को निजी स्थानों पर स्थाई रूप से पार्क करना होगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इन वाहनों को शहर की सीमा से हटाने का वचन देना होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी नीति का उद्देश्य कारों को जब्त करना नहीं बल्कि प्रदूषण को कम करना है। अगर कोई वाहन मालिक इस शर्त का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
सरकार को दिया निर्देश
इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इससे जुड़ी नीति बनाए और उसका प्रचार करें। जिससे जनता को इसकी जानकारी मिल पाए। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान 15 साल और 10 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करने के लिए अधिकारियों द्वारा कारों को जब्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।
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