Lockdown 4: राजस्थान में ट्रांसपोर्ट को मंजूरी, जानें नई गाइडलाइंस में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
राजस्थान में लॉकडाउन 4 लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है. एसीएस होम ने बताया कि गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार के गाइडलाइंस पर मोहर लगा दी है. केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में कई चीजें राज्य सरकार को तय करने की छूट दी है. जो तीन सिद्धांत पर आधारित है.
कोरोना कैसे रोकना है. आजीविका के लिए आर्थिक गतिविधियों को कैसे शुरू किया जाए और सावधानियां किस तरह बरती जाए. इन तमाम चीजों पर राज्य सरकार को फैसला लेना होगा. उन्होंने बताया कि कुछ गैर जिम्मेदार लोग खुद और अन्य लोगों को खतरे में डाल रहे हैं. सरकार की गाइडलाइन के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
आइए बताते हैं कि राजस्थान सरकार के नए गाइडलाइंस में कहा कुछ कहा गया है-
पहले की तरह इस बार भी लॉकडाउन में जिम, पब, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. धार्मिक आयोजन नहीं होंगे.
स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे.
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई बाहर नहीं निकलेंगे.
गुटखा की बिक्री पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी.
खेल स्टेडियम में सिर्फ खिलाड़ी खेलेंगे. दर्शक स्टेडियम में नहीं आएंगे.
कैंटीन बंद रहेगी.
नए गाइडलाइंस में जो राहत दी गई है-
नाई की दुकान, सैलून खुलेंगे. लेकिन नियमों का करना होगा पालन.
शादी समारोह के लिए एसडीएम से लेना होगा परमिशन. 50 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल.
दाह संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे.
जहां संक्रमण फैला हुआ है. उस एरियार में सबकुछ बंद रहेगा. मतलब कंटेनमेंट जोन में सबकुछ बंद रहेगा.
रेड जोन में ऑफिस खुलेंगे, लेकिन स्टाफ 50 प्रतिशत आएंगे.
रेड जोन में पार्क नहीं खुलेंगे.
सारी दुकानें खुलेंगी. छोटी दुकान में 2 लोग एक बार में होंगे और बड़ी दुकान में 5 लोग होंगे.
सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा.
आवागमन में निर्देश
अंतर जिला आवागमन के लिए पास की जरूरत नहीं होगी.
बस सेवा भी शुरू की जाएगी.
वाहन क्षमता के अनुसार ट्रेवल किया जा सकता है.