Rajasthan: पायलट खेमे को मंगलवार तक नोटिस से मिली राहत, 20 को होगी सुनवाई, पढ़ें कोर्ट में किसने क्या कहा
मंगलवार तक स्पीकर नहीं कर सकते कोई कार्रवाई
राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट (Sachin Pilot) की याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टाल दी है. अब इस मामले पर कोर्ट 20 जुलाई यानी सोमवार को सुनवाई करेगी.
मंगलवार तक स्पीकर नहीं कर सकते कोई कार्रवाई
हालांकि, तब तक के लिए पायलट और उनके खेमे के विधायकों को कोर्ट से यह राहत मिल गई है कि स्पीकर सीपी जोशी (CP Joshi) अपने नोटिस पर अब मंगलवार तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं.
इस दौरान कोर्ट की सुनवाई में जहां सचिन पायलट की तरफ से सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने को फ्रीडम ऑफ स्पीच बताया गया, तो वहीं स्पीकर की तरफ से अपील की गई इस याचिका को खारिज कर दिया जाए.
पढ़ें… कोर्ट में किसने क्या कहा?
राजस्थान HC ने कांग्रेस के मुख्य व्हिप महेश जोशी की याचिका को मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी.
सचिन पायलट की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि स्पीकर इस मामले में पक्षपात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्पीकर की इस मामले में मंशा साफ नहीं है.
साल्वे ने दलील दी कि जब कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाए और केंद्रीय नेतृत्व को जगाने के लिए काम करे क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व उसे नजर अंदाज करता आ रहा था, तो वो तो ये उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है न कि उसकी बगावत.
पायलट के वकील ने उत्तर प्रदेश के राणा केस का उदाहरण देते हुए कहा कि उस केस में विधायक सीएम को हटाने के लिए राज्यपाल तक गए थे. उस मामले में समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके लिए विधायक ने वोट किया.
वहीं CLP मीटिंग के लिए जारी व्हिप पर पायलट के वकील ने कहा कि घर या होटल की बैठकों के लिए व्हिप लागू नहीं हो सकती है. इसके बाद वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में अपनी दलील पेश की.
इसके बाद स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. वकील सिंघवी ने कहा कि कोर्ट मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. दल बदल कानून को खारिज नहीं किया जा सकता है. सिंघवी ने कोर्ट से याचिका खारिज करने की अपील की.
सभी दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के 20 जुलाई यानी सोमवार को सुबह 10 बजे का समय मुकर्रर किया.
इसके साथ ही पायलट और उनके खेमे के विधायकों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि स्पीकर अपने नोटिस पर 21 जुलाई यानी मंगलवार शाम 5:30 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे.
इससे कहा जा सकता है कि मंगलवार तक राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस पर हाईकोर्ट का स्टे लग गया है.